हरियाणा सरकार का अल्टीमेटम: ग्रुप-डी के रिक्त पदों का ब्योरा 4 मई तक सौंपें, अन्यथा माना जाएगा 'शून्य'
चंडीगढ़, 28 अप्रैल, 2026
हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न बोर्डों, निगमों और सरकारी निकायों को ग्रुप-डी के रिक्त पदों की जानकारी देने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। मानव संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर डेटा प्राप्त नहीं हुआ, तो यह माना जाएगा कि संबंधित संस्थाओं में ग्रुप-डी का कोई पद रिक्त नहीं है।
क्या है मामला?
मानव संसाधन विभाग (एचआर-II शाखा) द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, विभाग ने पूर्व में 3 अप्रैल, 2026 को सभी प्रशासनिक सचिवों और बोर्ड/निगमों/एजेंसियों के प्रमुखों को अपने यहाँ रिक्त पड़े ग्रुप-डी पदों की जानकारी 10 अप्रैल तक भेजने का निर्देश दिया था। हालांकि, विभाग ने पाया कि अब तक केवल कुछ ही संस्थाओं ने अपेक्षित जानकारी सरकार को सौंपी है।
4 मई तक का समय
इस देरी को गंभीरता से लेते हुए, सरकार ने एक 'अनुस्मारक-I' (Reminder-I) जारी किया है। सभी प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रण में आने वाले बोर्डों, निगमों और सांविधिक निकायों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि जानकारी 4 मई, 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक अनिवार्य रूप से विभाग को ईमेल (superintendenthr2@gmail.com) के माध्यम से प्राप्त हो जाए।
किन पदों को रखा गया है बाहर?
नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि रिक्त पदों की गणना करते समय 'चौकीदार' और 'स्वीपर' के पदों को शामिल नहीं करना है। इन दो श्रेणियों को छोड़कर बाकी सभी ग्रुप-डी पदों का ब्योरा देना अनिवार्य है।
लापरवाही पर क्या होगा?
सरकारी आदेश में कड़ी चेतावनी दी गई है। यदि कोई भी विभाग या एजेंसी निर्धारित तिथि और समय तक जानकारी नहीं भेजती है, तो सरकार यह मान लेगी कि उस संबंधित संस्थान में ग्रुप-डी का कोई भी पद खाली नहीं है।
यह निर्देश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। माना जा रहा है कि यह कवायद राज्य में आगामी ग्रुप-डी भर्ती प्रक्रिया की तैयारियों के तहत की जा रही है।
